शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है
प्राइवेट स्कूलों में वंचित एवं कमज़ोर वर्ग के
बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा
बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा
महाराष्ट्र में एडमिशन प्रोसेस चालू आहे
शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के अनुसार शिक्षा हर उस बच्चे का मौलिक अधिकार है
जिसकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच है! प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य ही नहीं बल्कि बिलकुल
मुफ्त है! आप को यह जानकर हैरत होगी कि, आप के इलाक़े के बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूलों
(ग़ैर-सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के अलावा) में भी यह सुविधा वंचित एवं
कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए बिलकुल मुफ्त
है! कुल सीट का 25% वंचित एवं कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है!
जिसकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच है! प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य ही नहीं बल्कि बिलकुल
मुफ्त है! आप को यह जानकर हैरत होगी कि, आप के इलाक़े के बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूलों
(ग़ैर-सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के अलावा) में भी यह सुविधा वंचित एवं
कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए बिलकुल मुफ्त
है! कुल सीट का 25% वंचित एवं कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है!
जी हाँ! वंचित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाती,
अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके अर्थात, वी जे
एन टी, ओ बी सी, एस बी सी तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे जिनके माता-पिता
अथवा अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम है, इस २५% फ़्री सीट पर एडमिशन के
पात्र हैं!
अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके अर्थात, वी जे
एन टी, ओ बी सी, एस बी सी तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे जिनके माता-पिता
अथवा अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम है, इस २५% फ़्री सीट पर एडमिशन के
पात्र हैं!
आवेदन देने के लिए ज़रूरी काग़ज़ात निम्नलिखित
हैं:
हैं:
1. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (ग्रामपुंचायत/न.प./म.न.पा.
दाखला/रुग्णालया के ANM
रजिस्टर
में दाखला/आंगनबाड़ी /बालवाडी के रजिस्टर
में दाखला अथवा माता पिता/ गार्डियन का शपथ पत्र),
दाखला/रुग्णालया के ANM
रजिस्टर
में दाखला/आंगनबाड़ी /बालवाडी के रजिस्टर
में दाखला अथवा माता पिता/ गार्डियन का शपथ पत्र),
2. माता पिता/ गार्डियन का आय प्रमाण पत्र ( कम
से कम तहसीलदार के पद के राजस्व अधिकारी द्वारा
जारी),
से कम तहसीलदार के पद के राजस्व अधिकारी द्वारा
जारी),
3. आवास का प्रमाण (माता-पिता के नाम पर सक्षम प्राधिकारी
द्वारा जारी आधार कार्ड, पासपोर्ट, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र , बिजली बिल, टेलीफोन बिल , पानी का बिल , गृह कर रसीद , ड्राइविंग लाइसेंस
),
द्वारा जारी आधार कार्ड, पासपोर्ट, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र , बिजली बिल, टेलीफोन बिल , पानी का बिल , गृह कर रसीद , ड्राइविंग लाइसेंस
),
4. जाति प्रमाण पत्र (सम्बंधित उप मंडल अधिकारी ( राजस्व) या डिप्टी कलेक्टर द्वारा बच्चे या उसके माता-पिता के नाम
पर जारी जाति प्रमाण पत्र),
पर जारी जाति प्रमाण पत्र),
5. विकलांगता का प्रमाण पत्र (सिविल सर्जन/सरकार
द्वारा अधिसूचित अस्पतालों के अधीक्षक द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने का
जारी विकलांगता प्रमाण पत्र) तथा
द्वारा अधिसूचित अस्पतालों के अधीक्षक द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने का
जारी विकलांगता प्रमाण पत्र) तथा
6. बच्चे का पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ
नोट: फ़्री सीट पर एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार
का कोई शुल्क देय नहीं है!
का कोई शुल्क देय नहीं है!
फ़्री सीट्स पर महाराष्ट्र सरकार ने प्रवेश की प्रक्रिया
शुरू कर दी है। यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो 8 मार्च 2016
से शुरू है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख है 23
मार्च 2016 है!
शुरू कर दी है। यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो 8 मार्च 2016
से शुरू है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख है 23
मार्च 2016 है!